अमानक बीज के लॉट का जिले में क्रय, विक्रय, भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण प्रतिबंधित

दतिया बीज गुण नियंत्रण आदेश 19836 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार बीज निरीक्षक विकास खण्ड़ दतिया द्वारा मैसस न्यू जय किसान बीज भण्ड़ार दतिया के यहां से मैसर्स हलधर सीड्स एण्ड़ एग्रीटेक प्रा.लि. 600/10 आवास विकास सिकन्दरा आगरा कंपनी के धान पीएस-5 (2511) बीज के नमून लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला पवार खेड़ा होशंगाबाद भेजे गए थे। बीज परीक्षण उपरांत अमानक स्तर का पाया गया। बीज अमानक स्तर का पाये जाने एवं बीज अधिनियम 1966 की धारा 6(ए) तथा 7 (बी) का उल्लंघन होने के फल स्वरूप बीज नियंत्रण् टादेश 1983 के खण्ड़ 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास दतिया श्री डीएसडी सिद्धार्थ ने अमानक बीज के लॉट का जिले में क्रय विक्रय भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण को त्तकाल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।

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