
केंद्र सरकार ने मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य पर ग्लाइफोसेट के प्रभाव को बताते हुए अक्टूबर 2022 में किसानों द्वारा सीधे तौर पर हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जारी अधिसूचना के अनुसार, इसका उपयोग केवल कीट नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ) द्वारा किसानों के खेतों में छिड़काव के लिए किया जा सकता है।
नवंबर 2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिसूचना के कार्यान्वयन पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी थी और कहा था कि सरकार इस मामले पर फिर से विचार करेगी। ग्लाइफोसेट का यह मामला इसी महीने कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था. केंद्र ने मामले को 4 महीने के लिए और स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि अधिसूचना की समीक्षा चल रही है.
सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यह अधिसूचना कि ग्लाइफोसेट का उपयोग केवल कीट नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ) द्वारा किया जाएगा, अदालत के अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2023 को होगी, तब तक यह नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा.