
इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के अंतर्गत समग्र विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेन्द सिंह से भोपाल में मुलाकात की और अलग अलग कार्यों के लिए मांग पत्र भी सौंपा। मंत्री श्री सिलावट ने इंदौर में इस योजना के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी दी और लंबित शेष कार्यों के लिये राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा की इंदौर के कार्यों में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा अनुसार इंदौर को देश के सबसे सुव्यवस्थित और सुंदर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी योजनाओं का काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो इसके लिए विभाग लगातार कार्यों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा इंदौर के समग्र विकास के लिए रु 5522.16 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए एक हजार करोड़ रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत अनुदान का 500 करोड़ रूपये केंद्र शासन से प्राप्त हो चुका है एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत रु 500 करोड़ की राशि में से रु 150 करोड प्राप्त होना शेष है। उक्त राशि के मिलने के बाद कई परियोजना के कार्य में गति आएगी और इंदौर में स्मार्ट सिटी के काम जल्दी पूरे होंगे। मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को 150 करोड़ रूपये प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। इंदौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मुख्य मार्गों में से चार मुख्य मार्ग (1. RE – 2 : भूरी टेकरी से नेमावर होते हुए RTO तक, लम्बाई 4,25km, लागतः 42.16 करोड़ 2. MR – 5 : इंदौर वायर फैक्ट्री से ग्राम बड़ा बांगड़दा निगम सीमा तक, लम्बाई: 5.6 km, लागत 56.49 करोड़। 3.MR – 3 : रीजनल पार्क से बाईपास तक, लम्बाई 4.1km, लागत : 37.66 करोड़। 4. MR – 9: रिंग रोड रोबोट चौराहा से खजराना मदरसा होते हुए बाईपास, लम्बाई: 3.1km, लागत: 34.69 करोड़ का विकास कार्य निगम स्तर से किया जाना है। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु सड़कों के निर्माण के दौरान चलित देयकों के भुगतान के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जाने के दृष्टिगत निर्माण के दौरान 171 करोड़ रूपये के ब्रिज लोन की आवश्यकता रहेगी। उन्होंने 171 करोड़ रूपये के ऋण प्रस्ताव पर विभागीय स्वीकृति एवं राज्य शासन कि गारंटी प्रदान करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम 2018 में प्रावधान है कि लोक परियोजना के लिए ली गई भूमि के एवज में विकास अधिकार प्रमाण पत्र: TDR सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। यह विकास अधिकार प्रमाण पत्र किसी उत्पादन क्षेत्र ( Generating area ) में लोक परियोजना के लिए ली गई भूमि के बदले दिए जाएंगे। TDR का उपयोग राज्य शासन के द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से निर्धारित प्राप्ति क्षेत्र ( Receiving area ) में किया जा सकेगा। वर्तमान में प्राप्ति क्षेत्र का नोटिफिकेशन शासन द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है। मंत्री श्री सिलावट ने जनहित में इंदौर के विकास के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध नगरीय विकास मंत्री से किया है।